Edited By Kamini,Updated: 15 Apr, 2024 02:04 PM
शिमलापुरी इलाके में मासूम बच्ची दिलरोज हत्या मामले में पिता का बयान सामने आया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में स्थानीय इलाके से एक 2 वर्ष 9 महीने की बच्ची दिलरोज को अगवा करके सलेम टाबरी हुसैनपुरा के नजदीक एल्डिको एस्टेट वन के निकट जमीन में जिंदा दफना...
लुधियाना : शिमलापुरी इलाके में मासूम बच्ची दिलरोज हत्या मामले में पिता का बयान सामने आया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में स्थानीय इलाके से एक 2 वर्ष 9 महीने की बच्ची दिलरोज को अगवा करके सलेम टाबरी हुसैनपुरा के नजदीक एल्डिको एस्टेट वन के निकट जमीन में जिंदा दफना दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप में क्वालिटी रोड, शिमलापुरी, लुधियाना की एक महिला नीलम को सत्र न्यायाधीश मुनीश सिंघल की अदालत ने दोषी ठहराया है।
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आज उक्त मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई है जिससे पहले ही पिता का बयान सामने आया है। मृतक बच्ची के पिता ने कहा कि वह 28 नवंबर को कभी भी भूल नहीं सकते। हत्या करने वाली महिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और वह चाहते हैं महिला को फांसी की सजा सुनाई जाए। वह आज भी अपनी बेटी को याद कर के रोते हैं। बेटे के साथ-साथ वह अपनी बेटी के लिए भी वही चीज लेकर आते हैं। बच्ची के पिता ने बताया कि आरोपी महिला उनके पड़ोस में रहती थी और हर बार कंजक पूजन पर बच्चियों का फूलों से स्वागत करती थी और अपने घर ले जाती थी। किसी को भी आरोपी महिला पर शक नहीं हुआ। कभी सोचा भी नहीं था महिला जिस बच्ची की कंजक पूजन पर पूजा करती थी उसे इसे तर दर्दनाक मौत देगी। इस दौरान एक दुखी पिता ने लोगों से अपील भी की है कि किसी पर भी विश्वास न करें।
जब अदालत ने उसे महिला को दोषी ठहराया, तब अभियोजन पक्ष ने उसे मौत की सजा की मांग उठाई। जबकि, दोषी के वकील ने नरमी की मांग की। पीड़ित बच्ची के दादा शमिंदर सिंह के बयान के बाद 28 नवंबर, 2021 को शिमलापुरी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक महिला नीलम का चाल-चलन ठीक न होने के कारण उसका पुत्र अपनी पत्नी को उससे मिलने से रोकता था, जिस कारण नीलम उसके पुत्र से रंजिश रखने लगी व बदला लेने की नीयत से उसने उसकी पोती जो गली में खेल रही थी को बहला-फुसला कर अपने ऐक्टिवा पर बिठा लिया व उसे हुसैनपुरा के निकट एल्डिको एस्टेट के पास सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर जमीन खोदकर जिंदा दफना दिया, जिससे दम घुटने से मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई। बाद में महिला को भी मौके पर पकड़ लिया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने करीब 26 गवाह पेश किए व मामला सफलतापूर्वक साबित किया।
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