मर्डर केस में नामजद मेयर को कोर्ट ने दी बड़ी राहत

Edited By Kalash,Updated: 09 Jun, 2024 04:56 PM

court give relief to mayor of mohali

मोहाली की स्पेशल सी.बी.आई. कोर्ट ने मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह उर्फ जीती सिद्धू को कनाडा जाने की इजाजत दी और उसका पासपोर्ट रिलीज किया।

मोहाली : मोहाली की स्पेशल सी.बी.आई. कोर्ट ने मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह उर्फ जीती सिद्धू को कनाडा जाने की इजाजत दी और उसका पासपोर्ट रिलीज किया। मेयर जीती सिद्धू ने सी.बी.आई. कोर्ट के स्पेशल जज राकेश कुमार गुप्ता की कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे बेटे गुरुपकार सिंह सिद्धू की कन्वोकेशन सैरेमनी में हिस्सा लेने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, जिसके चलते उन्हें वहां जाने की इजाजत दी जाए और सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा जब्त किया गया उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाए। कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर मेयर सिद्धू का पासपोर्ट रिलीज करने का निर्देश दिया और उन्हें सिर्फ 20 दिन के लिए कनाडा जाने की इजाजत दी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रॉसीक्यूशन ने मेयर सिद्धू की याचिका को विरोध किया। प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोपी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है और उनका बड़ा भाई भी कई बार एम.एल.ए. और पंजाब का मंत्री रह चुका है। ऐसे में अगर उक्त आरोपी को विदेश जाने की इजाजत दी जाती है तो वह भगौड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने मेयर जीती सिद्धू की हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें कई शर्तें रखकर कनाडा जाने की इजाजत दी और उसे 20 दिनों के अंदर अंदर वापस भारत लौटने के निर्देश दिए।

कोर्ट ने मेयर जीती सिद्ध पर रखीं यह शर्तें

15 लाख के पर्सनल बॉन्ड एक श्योरिटी के साथ जमा कराएं।
15 लाख रुपए की एफ.डी. कोर्ट में जमा करवाएं।
कनाडा के आलावा किसी अन्य देश नहीं जा सकते।
20 दिन के अंदर ही वापस आना होगा, किसी भी शर्त पर दिन बढ़ाए नहीं जाएंगे।
वापस आते ही एक हफ्ते के अंदर अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराएं।
आरोपी के वकील का हर पेशी में आना अनिवार्य।

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