Breaking: पूर्व मुख्यमंत्री का हत्यारोपी जगतार सिंह को लेकर Court ने सुनाया ये फैसला

Edited By Kamini,Updated: 22 May, 2024 07:41 PM

court gave this decision regarding former cm murder accused jagtar singh

गैर कानूनी गतिविधियों व विस्फोटक सामग्री से बड़े नेताओं को मारने के मामले में आतंकवाद से जुड़े जगतार सिंह उर्फ तारा को लेकर अहम खबर सामने आई है।

जालंधर (जतिंदर ,भारद्वाज ) गैर कानूनी गतिविधियों व विस्फोटक सामग्री से बड़े नेताओं को मारने के मामले में आतंकवाद से जुड़े जगतार सिंह उर्फ तारा को लेकर अहम खबर सामने आई है। मिली जानकारी मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत द्वारा नामजद  भाई जगतार सिंह उर्फ तारा पुत्र साधू सिंह निवासी थाना भगवंतपुर रूपनगर को आरोप साबित ना होने पर बरी किए जाने का फैसला सुनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारोपी जगतार सिंह उर्फ तारा को आज वीडियो कान्फ्रैंसिंग के जरिए जालंधर की अदालत में पेश किया गया था।

इस मामले मे भाई जगतार सिंह तारा के  विरुद्ध 21 सितंबर 2012 को थाना गोराया में इंस्पेक्टर सरबजीत राय मुख्य अफसर  की शिकायत पर धारा 121, 121. ए, 120. बी, 3,4,5 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत गुप्त सुचना मिली थी कि कुलबीर सिंह उर्फ कुलबीरा निवासी बड़ा पिंड ने वधवा सिंह जोकि बबर खालसा से संबंध रखता है और जगतार सिंह उर्फ तारा जो  खालिस्तान टाईगर फोर्स से संबंध रखता हे के साथ मिलकर पंजाब व दिल्‍ली मे बड़े बड़े नेताओं  को मारने व आंतकवाद  गतिविधियों को करवाने में लगे हुए हैं। इन सभी ने एक साजिश करके बड़े नेताओं को विस्फोटक सामग्री व मारु हथियारों से मारने की योजना बनाने पर मामला दर्ज किया गया था। 20 को अदालत में बहस हुई, उसके बाद अदालत ने आज सुनवाई तय की थी। तारा को अदालत में बरी कर दिया गया।  

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