पंजाब में लगी पूरी तरह पाबंदी! इन लोगों को जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 09 May, 2025 11:35 AM

complete ban imposed in punjab

जनहितों की रक्षा तथा जरूरत वस्तुओं की निर्विघ्न उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा ने विशेष आदेश जारी करते हुए जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी/भंडारण पर रोक लगा दी है।

फिरोजपुर (कुमार,परमजीत,खुल्लर) : जनहितों की रक्षा तथा जरूरत वस्तुओं की निर्विघ्न उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा ने विशेष आदेश जारी करते हुए जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी/भंडारण पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए इन आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति, व्यापारी आदि को जरूरी वस्तुओं को स्टोर करने की इजाजत नहीं है जिनमें खाद्यान्न, पशु चारा, दूध एवं डेयरी उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ स्टॉकिस्ट/व्यापारी खाद्यान्न, पैट्रोल, डीजल, चारा तथा अन्य जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी में लगे हुए हैं जिससे अनैतिक व्यवहार से मूल्य वृद्धि, कालाबाजारी और आपूर्ति की कमी का डर पैदा होता है, जो आम आदमी, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

सार्वजनिक हितों की रक्षा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी कि यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के नागरिकों से संयम और सोच-समझकर खरीदारी करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराहट में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन किसी भी तरह की आपात स्थिति या आकस्मिकता का सामना करने के लिए लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है।

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