'वन विधायक, वन पेंशन' के फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

Edited By Urmila,Updated: 16 Sep, 2022 01:22 PM

challenging the decision of one mla one pension

'वन विधायक, वन पेंशन' को लेकर अहम खबर सामने आई है।

चंडीगढ़: 'वन विधायक, वन पेंशन' को लेकर अहम खबर सामने आई है। पूर्व 6 विधायकों ने पंजाब सरकार के वन विधायक, वन पेंशन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व एम.एल.ए. राकेश पांडे सहित 6 विधायकों ने हाईकोर्ट में पटीशन दाखिल की है। हाईकोर्ट ने पटीशन दाखिल होने के बाद पंजाब सरकर को नोटिस भेजा कर जवाब मांगा है। पंजाब को मिली जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई है। 

जिक्रयोग्य है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने 'एक विधायक, एक पेंशन' योजना को मंजूरी दी जिसके बाद सरकार ने नोटिफकेशन जारी किया था। इस योजना के तहत एक विधायक को एक पेंशन ही मिलेगी। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था कि ''मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने 'एक विधायक एक पेंशन' योजना को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों के कर के पैसे की बचत होगी। जनता के टैक्स का पैसा नेताओं पर नहीं जनता के कामों पर खर्च होगा।'' मान सरकार द्वारा 'एक विधायक एक पेंशन' बिल सदन में पास किया गया था। 

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