Edited By Urmila,Updated: 20 Dec, 2024 11:35 AM
जिला सैशन जज निरभोऊ सिंह गिल की अदालत द्वारा सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए के गबन करने के मामले में आरोप साबित हो जाने सजा सुनाई गई है।
जालंधर : जिला सैशन जज निरभोऊ सिंह गिल की अदालत द्वारा सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए के गबन करने के मामले में आरोप साबित हो जाने पर क्लर्क चरनजीत सिंह पुत्र बिशन सिंह निवासी मुकेरियां जिला होशियारपुर को 5 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इसी मामले में योगेश सोनी पुत्र जोगिंदर पाल सोनी, अजय सोनी पुत्र जोगिंदर पाल सोनी निवासी बस्ती शेख जालंधर और राजेश आनंद पुत्र साहिब दयाल आनंद निवासी आनंद ओल्ड जवाहर नगर जालंधर को बरी करने का आदेश दिया गया। इस मामले में 24 जनवरी 2012 को थाना नवीं बारदरी की पुलिस ने धारा 409, 420, 465, 466, 467, 468,120बी के तहत मामला दर्ज कर चरनजीत सिंह, योगेश सोनी, अजय सोनी, राजेश आनंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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