सिटी सैंटर घोटाले में क्लीन चिट को लेकर कैप्टन व बैंस के वकीलों ने की बहस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Oct, 2017 05:27 AM

captain and bains lawyers argue over clean chit in city center scam

पंजाब के तथाकथित बहुकरोड़ी सिटी सैंटर लुधियाना घोटाले में विजीलैंस पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व अन्य को क्लीन चिट देते हुए अदालत में दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा दी गई चुनौती....

लुधियाना(मेहरा): पंजाब के तथाकथित बहुकरोड़ी सिटी सैंटर लुधियाना घोटाले में विजीलैंस पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह व अन्य को क्लीन चिट देते हुए अदालत में दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा दी गई चुनौती पर अदालत में आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह सहित अन्य कुछ आरोपियों के वकीलों ने बहस की। 


जिला एवं सैशन जज गुरबीर सिंह की अदालत में आज विधायक बैंस की अर्जी पर बहस करते हुए कैप्टन व अन्य आरोपियों के वकीलों ने कहा कि बैंस द्वारा उपरोक्त मामले में पार्टी बनने के लिए दी गई अर्जी का कोई औचित्य नहीं है और न ही यह कानूनी तौर पर मान्य है। बैंस द्वारा उपरोक्त मामले में पार्टी बनने के लिए दी गई अर्जी मात्र एक राजनीतिक शौहरत प्राप्त करना है, क्योंकि सिटी सैंटर मामले को चलते हुए लगभग 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं।


इस दौरान कभी भी बैंस ने अदालत की कार्रवाई में शामिल होने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके मुताबिक न तो बैंस इस मामले में कोई गवाह हैं और न ही उन्होंने सिटी सैंटर मामले में किसी प्रकार की कोई अर्जी मामला दर्ज होने से पूर्व किसी उच्चाधिकारी के पास दी थी। यह एक फौजदारी मामला है, न कि सिविल। इसलिए बैंस को इस मामले में पार्टी बनाने के लिए दी गई अर्जी का कोई आधार नहीं है और यह मात्र मीडिया की सुॢखयों में आने के लिए बैंस द्वारा दी गई है। 


वहीं बैंस के वकील ने इस अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि यह मामला आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस मामले से निजात पाना चाहते हैं और विजीलैंस पुलिस की ओर से यह क्लोजर रिपोर्ट फाइल करवाई गई है। वहीं अभी कुछ आरोपियों के वकीलों द्वारा बैंस की अर्जी पर अपना जवाब भी नहीं दिया गया है और उनके द्वारा इस पर बहस के लिए तिथि ली गई है। उपरोक्त मामले की सुनवाई अब 3 नवम्बर को होगी।

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