Jalandhar के कारोबारी ने नगर निगम कमिश्नर व हेल्थ अफसर को भेजा लीगल नोटिस, जानें पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 28 Aug, 2024 07:47 PM

businessman sent legal notice to municipal corporation commissioner

निगम को लीगल नोटिस भेज कर कारोबारी ने 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है।

जालंधर : शहर के कारोबारी को कुत्तों द्वारा काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद निगम को लीगल नोटिस भेज कर कारोबारी ने 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुरा निवासी कारोबारी नवीन सोनी जोकि इंटीरियल डिजाइनिंग व वास्तु कंसलटेंसी को गत 24 अगस्त को तड़के सुबह 4.45 बजे आवारा कुत्तों ने टांग व पैर पर काट लिया। 

इसके बाद नवीन सोनी ने निगम कमिश्नर गौतम जैन व हेल्थ अफसर श्री कृष्ण को (पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1976 के सेक्शन 80 सीपीसी के तहत) लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में सोनी ने आवरा कुत्तों  की दिक्कत दूर न करने और ड्यूटी में विफलता के आरोप लगाए हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि कुत्तों के काटने की शिकायतें सुनी नहीं जाती है। नवीन सोनी ने बताया कि जब वह अपने घर लौट रहा था तो माता चिंतपूर्णी मंदिर व पप्पी स्वीट्स के रास्त पर उसे 3-4 आवारा कुत्तों हमला कर दिया। इस दौरान उसका बाईक का संतुलन भी बिगड़ गया लेकिन उसने जैसे तैसे खुद संभाला और घर पहुंचा। इस दौरान उसके पैरों व हाथ पर गंभीर चोट लगी है। सोनी ने कहा कि वह अपने घर पर कमाने वाले इकलौता है, अगर उसे ज्यादा गंभीर चोटें लग जाती तो उनके परिवार का गुजारा मुश्किल था।

आपको बता दें कि नगर निगम पर केस करने से 2 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। गौरतलब है कि बंद लाइटों, गंदगी, टूटी सड़कों व अन्य नुकसान होने पर कोई भी नागरिक निगम अफसरों को भरपाई के लिए लीगल नोटिस जारी भेज सकते हैं। यही नहीं नोटिस के 2 माह के अंदर सुनवाई न होने पर फिर से अफसरों को लीगल नोटिस दिया जा सकता है।

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