पंजाब में जमीनों की Registry करवाने वालों को बड़ी राहत

Edited By Vatika,Updated: 11 Jul, 2024 01:09 PM

big relief to those who get land registered in punjab

लेकिन अब तक इस संबंध में कोई नोटीफिकेशन न होने से लोग परेशान हो रहे हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने एन.जी.डी.आर.एस. पोर्टल में नई आप्शन हटा दी है, जिससे राज्य के लाखों लोगों को राहत मिली है।  पोर्टल में प्रमाणित/गैर-प्रमाणित कालोनी और कालोनी लाइसेंस नंबर, टीएस नंबर आदि की जानकारी देने के अलावा पोर्टल में लाइसेंस जारी करने की तारीख, कालोनी का नाम और कॉलोनाइजर का पैन नंबर जैसी जानकारी भरने की नई आप्शन दी गई थी। 

सरकार द्वारा नई आप्शन को खत्म करने से अब लोगों को बड़ी राहत मिली है कि 1995 से पहले खरीदे गए प्लाटों के अलावा 50 साल या उससे अधिक की आबादी में रेड लाइन जैसे रिहायशी क्षेत्रों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। इस संबंधी चार जुलाई को पंजाब केसरी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। राज्य में कई कालोनाइजरों ने लगभग 30 साल पहले सस्ती कृषि भूमि खरीदी और अनधिकृत कॉलोनियां बनाईं थी। 

इन अनधिकृत कालोनियों में शहरी संस्थाओं द्वारा पानी, सीवरेज, सड़क की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन एनओसी की शर्त के कारण प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, जिससे लोग परेशान हैं। इस साल फरवरी महीने में राज्य सरकार ने राज्य में किहायशी प्लाटों की रजिस्ट्री पर करीब 3 साल से लगाई गई एनओसी की शर्त को खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई नोटीफिकेशन न होने से लोग परेशान हो रहे हैं।

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