Edited By Vatika,Updated: 02 Jan, 2025 01:55 PM
पंजाब सरकार द्वारा प्ले-वे स्कूलों के लिए नए हिदायतें जारी की हैं।
पंजाब डेस्कः चिटकनी चाइल्ड ठोकर केयर एंड -एजुकेशन स्कीम अधीन की नई रजिस्ट्रेश न करवाने संबंधी पंजाब सरकार द्वारा प्ले-वे स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नए हिदायतें जारी की हैं।
जिस के तहत पंजाब में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूल अब से सामाजिक सुरक्षा व स्त्री व बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा रजिस्टर्ड किए जाएंगे। जिस के बाद सरकार के पास बच्चों के सभी विवरण होंगे। इस संबंधी और ज्यादा जानकारी देते हुए जिला प्रोगराम अफसर अनूरतन कौर ने बताया कि जिले के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों में बच्चों को प्रारंभिक बचपन के विकास के लिए खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी।
बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा। उन्होंनें बताया कि नए दिशा निर्देशों के तहत इन प्ले-वे स्कूलों की नई रजिस्ट्रेशन व पुरानी रजिस्ट्रेशन व पुरानी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कार्रवाई जानी लाजिमी करार दिया गया है जिस संबंधी विस्तार में नियम व हिदायतों लागू होंगी। उनके साथ एक केयरटेकर भी रहेगा ताकि बच्चों की स्वास्थ्य से समझौता न हो।