Edited By Urmila,Updated: 08 Aug, 2025 05:42 PM

पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनियों को समय-समय पर पापरा एक्ट 1995 के उल्लंघन के तहत नोटिस जारी किए गए।
गुरदासपुर (हरमन) : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत जिला प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनियों को समय-समय पर पापरा एक्ट 1995 के उल्लंघन के तहत नोटिस जारी किए गए और समय-समय पर उन्हें तोड़ा भी गया है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरजिंदर सिंह द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरविंदर सिंह की निगरानी में, जिला नगर योजनाकार रीतिका अरोड़ा, सहायक नगर योजनाकार पुनीत डिगरा, सहायक नगर योजनाकार प्रभजोत सिंह, जूनियर इंजीनियर दिनेश कुमार और जिला प्रशासन/रेगुलेटरी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव सेखूपुरा और कलानौर में पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन कर बनाई गई अवैध कॉलोनियों को ढहा दिया।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) हरजिंदर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गांव सेखूपुरा और कलानौर में विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अवैध कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की परवाह न करते हुए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई थीं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 में संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रेगुलेटरी विंग की ओर से समय-समय पर जिला गुरदासपुर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और निर्माणों का मौके पर निरीक्षण कर, संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर काम बंद करवाया जा रहा है और संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
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