पंजाब में लग गई इस दवाई पर पाबंदी, सख्त आदेश लागू, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 11 Jul, 2025 01:23 PM

ban on open sale of pregabalin drug

अब इस दवा की बिक्री केवल सिफारिश और उचित रिकॉर्ड के

गुरदासपुर (हरमन):  गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, आई.ए.एस. ने आदेश जारी करते हुए प्रेगाबालिन (Pregabalin) फॉर्मूले के तहत तैयार की गई दवा की खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी है। यह दवा भले ही नारकोटिक या साइकोट्रोपिक पदार्थों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन इसकी दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब इस दवा की बिक्री केवल डॉक्टर की सिफारिश और उचित रिकॉर्ड के साथ ही की जा सकेगी।

अपने आदेश में डॉ. बेदी ने बताया कि प्रेगाबालिन की 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की गोलियों/कैप्सूल्स के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। कई लोग इसकी लत का शिकार हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर, विशेषकर न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ, आम तौर पर केवल 75 मिलीग्राम की खुराक ही सुझाते हैं।

कड़े प्रतिबंध लागू
डॉ. बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 B.N.S.S. के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि प्रेगाबालिन के 75 मिलीग्राम से अधिक की मात्रा वाले किसी भी फॉर्मूले की स्टॉकिंग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर संचालक, अस्पतालों की फार्मेसियों या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना मूल डॉक्टर की पर्ची के 75 मिलीग्राम प्रेगाबालिन की भी बिक्री नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, इस दवा की खरीद और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। सभी विक्रेता पर्ची की अच्छे से जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि दी जा रही गोली/कैप्सूल की संख्या डॉक्टर के निर्देश से अधिक न हो।

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