Edited By Vatika,Updated: 14 Sep, 2020 12:38 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लों को झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है
नई दिल्ली /चंडीगढ़: दिल्ली हाईकोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लों को झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें डेरा प्रमुख ने आयकर रिटर्न और बैंक स्टेटमैंट दाख़िल करने में छूट मांगी थी।
अखबारों में छपीं खबरों के मुताबिक बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा था कि उन्हें और उनके परिवार को आयकर रिटर्न और बैंक स्टेटमैंट दाख़िल करने में छूट देनी चाहिए। इस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने स्पष्ट किया कि रिर्टन, बैंक स्टेटमैंट और बैलेंस शीट सहित और दस्तावेज़ ज़रूरी हैं जिससे आर. एस. सी. होल्डिंग्स के मालिक मालविन्दर सिंह और उनके भाई शिवेंदर सिंह के प्रति उनकी देनदारी स्पष्ट की जा सके। याचिका में डेरा प्रमुख ने कहा था कि यह उनकी निजी जानकारी है और गोपनीयता बनाई रखने के लिए उन्हें उक्त दस्तावेज़ देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।