पंजाब के 3 मंत्रियों को हाईकोर्ट से मिली राहत

Edited By Vatika,Updated: 10 Dec, 2022 08:53 AM

3 ministers of punjab got relief from high court

कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजमोहन सिंह ने पंजाब के 3 मंत्रियों लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत सिंह मीत हेयर और हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की रद्द की गई जमानत बहाल करने के लिए दायर याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

उनकी ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गोयल ने कोर्ट को सूचित किया कि उक्त तीनों की नियमित जमानत तरनतारन के सी.जे.एम. द्वारा रद्द कर दी गई, क्योंकि वे 26 अगस्त को अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही इन तीनों मंत्रियों के गैर-जमानती वारंट भी जारी कर दिए गए। उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि इन तीनों मंत्रियों को उस दिन केंद्र की एक योजना पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की बैठक में भाग लेना था, इसलिए वे निचली अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। 

इस पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी भी की थी कि ‘बैठक जरूरी थी या उपस्थिति’। इस बीच कोर्ट ने सरकार से यहां तक पूछा था कि क्या वह इन तीनों मंत्रियों की जमानत की मांग का विरोध करती है। इस पर पुलिस अधिकारी राजकुमार ने कहा कि कोर्ट जैसा उचित समझे आदेश दे सकती है। कोर्ट ने उक्त 3 मंत्रियों द्वारा 26 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने की पुलिस अधिकारी राजकुमार द्वारा पुष्टि किए जाने पर अपने अंतरिम आदेश में कहा कि चूंकि निचली अदालत ने पहले उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, इसलिए अब इन तीनों याचिकाकत्र्ता मंत्रियों को जमानत मिल सकती है। कोर्ट ने तीनों को एक हफ्ते में निचली अदालत में पेश होकर ट्रायल में शामिल होने के आदेश दिए हैं।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!