नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में युवक को 20 वर्ष की कैद

Edited By swetha,Updated: 14 Feb, 2020 10:46 AM

young man imprisoned for 20 years on charges of rape and kidnapping of minor

अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज सुरेन्द्रपाल कौर की अदालत ने एक युवक को नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष की कैद व 44,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

रूपनगर(कैलाश): अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज सुरेन्द्रपाल कौर की अदालत ने एक युवक को नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष की कैद व 44,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना पुलिस नंगल में दी शिकायत में नाबालिगा ने बताया कि वह स्थानीय एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। रोज स्कूल जाते समय 21 वर्षीय रोहित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी गांव झलेड़ा (ऊना) उससे छेड़छाड़ करता था जिसका विरोध करने पर भी उक्त आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी देता था।

वहीं 19 अगस्त, 2018 को दोपहर 12 बजे जब वह घर पर अकेली थी तो रोहित उसको जबरन अपहरण कर कहीं ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसे वापस घर छोड़ गया जिसमें उसकी मासी भी संलिप्त थी। नाबालिगा ने यह बात अपनी मां तथा भाभी को बताई। इसी बीच कुछ ही समय बाद रोहित उनके घर पहुंचा और सभी को जान से मारने की धमकियां देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में नाबालिगा के बयानों पर आरोपी पर पोक्सो एक्ट व अन्य धाराओं सहित मामला दर्ज किया और चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मासी सीमा को बरी कर दिया जबकि आरोपी रोहित कुमार को 20 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। माननीय अदालत ने जुर्माने से 30,000 रुपए पीड़िता को देने के आदेश जारी किए हैं।  

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