Edited By Kalash,Updated: 11 Aug, 2024 06:02 PM
थाना बधनीकलां के अंतर्गत पड़ते गांव राऊके कलां में स्थित जमीन बिक्री मामले में बस्ती गोबिंदगढ़ मोगा निवासी दंपति ने कथित मिलीभगत करके माननीय अदालत द्वारा दिए गए जमीनी स्टे के बावजूद जमीन की बिक्री करने के मामले में पुलिस द्वारा जांच के बाद दंपति के...
मोगा (आजाद): थाना बधनीकलां के अंतर्गत पड़ते गांव राऊके कलां में स्थित जमीन बिक्री मामले में बस्ती गोबिंदगढ़ मोगा निवासी दंपति ने कथित मिलीभगत करके माननीय अदालत द्वारा दिए गए जमीनी स्टे के बावजूद जमीन की बिक्री करने के मामले में पुलिस द्वारा जांच के बाद दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
इस मामले की जांच सहायक थानेदार संदीप कुमार द्वारा की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक मोगा को दिए शिकायत में एडवोकेट पूजा गिल निवासी लंडेके ने कहा कि कथित आरोपियों गुरजंट सिंह तथा उसकी पत्नी निवासी बस्ती गोबिंदगढ़ मोगा ने अपने गांव राऊके कलां में स्थित अपनी जमीन पर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे के बावजूद अपनी 6 एकड़ जमीन उसके रिश्तेदार महिला को बिक्री करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कथित आरोपियों ने मेरी सास गुरदेव कौर के साथ 14 मई 2013 को अपनी जमीन का सौदा करके उसकी रजिस्टरी सब रजिस्ट्रार निहाल सिंह वाला से करवाई थी। उक्त रजिस्टरी सुखविन्द्र कौर द्वारा अपने पति गुरजंट सिंह की पावर आफ अटार्नी के आधार पर करवाई गई थी, जो विदेश रहता है। उक्त जमीन का इंतकाल भी गुरदेव कौर के पक्ष में हो गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त जमीन पर माननीय अदालत द्वारा स्टे आर्डर जारी किया गया था। जिसका दोनों कथित आरोपियों को पता था। उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी तब मिली, जब मेरी सास गुरदेव कौर की मृत्यु 2020 में हो गई थी और उक्त जमीन का विरासत इंतकाल हो गया। उन्होंने उक्त जमीन में से 2 एकड़ जमीन 2022 में सिकंदर सिंह निवासी गांव मानूके को गहने की थी और रजिस्टरी की तसदीक भी करवा दी गई। लेकिन जब हम इंतकाल करवाने के लिए गए, तो हमें पता चला कि उक्त 6 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन की मालकी गुरजंट सिंह के पास नहीं है। जिस पर माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टेट्स को अगले आदेशों तक जारी किया गया है, क्योंकि जमीनी मामले में उनकी एक रिश्तेदार महिला संतोख कौर द्वारा अपना हक्क जताया गया था।
शिकायतकर्ता ने कहा कि गुरजंट सिंह तथा उसकी पत्नी ने सब कुछ जानते हुए भी हमें 6 एकड़ जमीन की रजिस्टरी करवा दी, जबकि वह उस समय 6 एकड़ जमीन के मालिक नहीं थे औेर हमसे 6 एकड़ जमीन के पैसे वसूल किए और बाकी 2 एकड़ जमीन का कब्जा हमें करीब 10 साल बाद 2023 में मिला। जांच अधिकारी को जांच के बाद पता चला कि कथित आरोपियों ने मिलीभगत करके धोखाधड़ी की है। इस तरह 2 एकड़ जमीन का ठेका 10 साल का 14 लाख रुपए के करीब बनता है, जिसका शिकायतकर्ता पक्ष को आर्थिक नुक्सान हुआ। जांच के बाद जांच अधिकारी ने जिला पुलिस अधीक्षक मोगा को रिपोर्ट भेजी और शिकायतकर्ता के आरोपों को सही पाए जाने पर कानूनी राय हासिल कर कथित आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी तथा कथित मिलीभगत का मामला थाना बधनीकलां में दर्ज किया गया।
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