9 हमलावरों को 7 साल की कैद व जुर्माना

Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Oct, 2019 11:52 AM

9 attackers imprisoned for 7 years and fined

पंचायत मैंबर पर हुए हमले का मामला

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने करीब 5 साल पहले पंचायती चुनाव की रंजिश के चलते पंचायत मैंबर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में नामजद किए गए 10 व्यक्तियों को आरोपी करार देते हुए उनमें से 9 व्यक्तियों को 7-7 साल की कैद का आदेश सुनाया है। इस मामले में शामिल एक आरोपी को अदालत की ओर से पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। माननीय अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश में आरोपियों को सजा के साथ-साथ 10 -10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है और जुर्माना न भरने की सूरत में 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भी काटने के आदेश दिए हैं।

जानकारी अनुसार थाना निहाल सिंह वाला पुलिस को 17 जुलाई 2014 को दी गई शिकायत में पंचायत मैंबर दलजीत सिंह पुत्र चंद सिंह निवासी गांव घोलिया खुर्द ने बताया था कि पंचायती चुनाव दौरान हरप्रीत सिंह लवली जो पंचायत मैंबर का चयन हार गया था। वह उसके साथ रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते गांव मानूके की तरफ से 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 9 व्यक्ति आए, जिनमें हरप्रीत सिंह लवली, गुरदीप सिंह, परमजीत सिंह उर्फ लाडी, प्रताप सिंह उर्फ जस्सी, गुरविन्दर सिंह उर्फ सोनी, जगवंत सिंह, गुरजैपाल सिंह उर्फ गरचा, जतिन्दर सिंह, कर्मजीत सिंह आदि ने उस पर लोहो की रॉडों और बेसबाल बैटों से हमला कर दिया। इस मामले में माननीय अदालत द्वारा कथित आरोपी कर्मजीत सिंह को पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। 

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