Edited By Urmila,Updated: 24 May, 2024 01:42 PM
![lok sabha elections municipal corporation is ignoring court orders](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_5image_13_35_183260155seal1-ll.jpg)
नगर निगम अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों को संरक्षण देने के लिए कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।
लुधियाना (हितेश): नगर निगम अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों को संरक्षण देने के लिए कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे जुड़ा मामला जोन डी के अधीन आते मल्हार रोड पर सामने आया है जहां बन रही एक बिल्डिंग को नगर निगम मुलाजिमों द्वारा कुछ दिनों पहले सील किया गया था जिसके लिए कोर्ट में केस होने का हवाला दिया गया था लेकिन अब साइट पर फिर से बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग होने की सूचना है।
ए टी पी मोहन सिंह का कहना है कि उनकी कई दिनों से इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है और उन्हें इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है जिसके मद्देनजर इंस्पेक्टर से रिकॉर्ड व साइट रिपोर्ट मांगी गई है और उसके आधार पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह हो रहा है नियमों का उल्लंघन
मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए वहां पहले से बनी हुई दुकान को फ्रंट पार्किंग की जगह के रूप में मार्क किया गया है लेकिन उस दुकान को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसे कोई नुकसान न पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके आधार पर नगर निगम द्वारा पहले सीलिंग की कार्रवाई की गई और अब लोकसभा चुनाव की आड़ में सील को खोल दिया गया है जिसके लिए बिल्डिंग ब्रांच के नीचे से ऊपर तक के कुछ अधिकारियों के बीच लाखों की सेटिंग होने की चर्चा सुनने को मिल रही है जिसकी वजह से किराएदार की सुनवाई नहीं हो रही है और उसके द्वारा कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है। जहां तक नियमों का सवाल है, इस दुकान को तोड़े बिना बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट के अंदर पार्किंग के लिए और जगह छोड़नी होगी और नगर निगम के पास रिवाइज नक्शा अप्लाई करना होगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here