Edited By Urmila,Updated: 29 Apr, 2024 12:46 PM
पंजाब सरकार द्वारा ट्रेड लाइसेंस बनवाने व रिन्यू करवाने की प्रक्रिया के दौरान लोगों को बड़ी राहत दी है।
लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा ट्रेड लाइसेंस बनवाने व रिन्यू करवाने की प्रक्रिया के दौरान लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत जून तक जुर्माना नहीं देना होगा। यहां बताना उचित होगा कि जो लोग नगर निगम से अपने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूनिट का नया ट्रेड लाइसेंस बनवाने आते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार तीन साल तक की फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए देरी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है जिससे राहत देने की मांग लोगों द्वारा व्यापार मिलनी के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने रखी गई थी। इसी के आधार पर लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा नोटीफिकेशन तो मार्च के दौरान जारी कर दिया गया था, लेकिन यह फैसला लागू करने के लिए अब नगर निगम में पहुंचा है
इस तरह से लागू होगा फैसला
इस फैसले के मुताबिक जो लोग जून तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने व रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा। जो डेडलाइन खत्म होने के बाद जुर्माना लगाने का पुराना पैटर्न लागू हो जाएगा
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