Edited By Vatika,Updated: 04 Aug, 2022 04:32 PM
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन न करने को लेकर अकेले लुधियाना नगर निगम को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है
लुधियाना (हितेश): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन न करने को लेकर अकेले लुधियाना नगर निगम को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है लेकिन इस ऑर्डर से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है जिसका सबूत लोकल बॉडीज विभाग के एक सर्कुलर के रूप में सामने आया है । जिसके जरिए कूड़ें की डोर टू डोर कलेक्शन, लिफ्टिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत नगर निगमों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विंग बनाने का फैसला किया गया है जिसमें हेल्थ ब्रांच के साथ ओ एंड एम सेल को भी जिम्मेदारी मिली जिस विंग का नगर निगम में हेड एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी और म्युनिसिपल कमेटियों में ई ओ होगा
ओ एंड एम सेल को यह मिली है जिम्मेदारी
- डी पी आर बनाने का काम
-टेंडर लगाने की प्रक्रिया
- मशीनरी की खरीद
-ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस
- कुडे की प्रोसेसिंग
- कंस्ट्रकशन एंड डेमोलेशन वेस्ट मेनेजमेंट
- डंप पर जमा पुराने कुडे का निपटारा
अब यह होगा हेल्थ ब्रांच का काम
- कुडे की डोर टु डोर कलेक्शन
-गीले, सूखे कूड़े की छंटाई
- कुडे की िलफटंग
- कुडे की प्रोसेसिंग की मॉनिटरिंग