Edited By Kamini,Updated: 26 Jun, 2024 03:05 PM
तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर मेजर डॉ. अमित महाजन ने पंजाब गांव और स्माल टाउनज-पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 और आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा के भीतर समूह तहसीलों/उपतहसीलों के सभी कस्बों...
जालंधर : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर मेजर डॉ. अमित महाजन ने पंजाब गांव और स्माल टाउनज-पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 और आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा के भीतर समूह तहसीलों/उपतहसीलों के सभी कस्बों और गांवों में नियमित ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं।
आदेशों के अनुसार स्वस्थ्य सभी वयस्क व्यक्तियों को कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हर दिन रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त, ठीकरी पहरा/निगरानी की ड्यूटी करने और धार्मिक स्थानों पर जरूरी ठीकरी पहला लगाने आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतें उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के पूर्ण अनुपालन में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उक्त कर्तव्य का पालन करेंगी और संबंधित मुख्य पुलिस को कर्तव्य निभाने वाले व्यक्तियों की अग्रिम सूचना देंगी। अधिकारी करेंगे यह आदेश 30-09-2024 तक लागू रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here