क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जालंधर के सूचना अधिकारी पर 5 हजार जुर्माना

Edited By Vaneet,Updated: 07 Jul, 2020 10:34 AM

5 thousand fine on information officer of regional transport authority jalandhar

सूचना का अधिकार अधिनियम को हल्के से लेने के साथ-साथ राज्य सूचना आयोग को गुमराह करने का प्रयास...

जालंधर(शर्मा): सूचना का अधिकार अधिनियम को हल्के से लेने के साथ-साथ राज्य सूचना आयोग को गुमराह करने का प्रयास क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) जालंधर की सूचना अधिकारी एवं सैक्शन ऑफिसर अंबिका पर भारी पड़ गया। अब उसे जेब से 5 हजार का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। राज्य सूचना आयुक्त संजीव गर्ग ने खरड़ निवासी मनजिंद्र सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान जारी आदेश में कहा कि गत 25 फरवरी को जारी आदेश में सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग के समक्ष गत 30 जून को सुनवाई के दौरान पाया गया कि न सूचना अधिकारी ने आवेदक द्वारा मांगी जानकारी दी और न ही नोटिस का जवाब दिया है। 

हालांकि सुनवाई दौरान उपस्थित रही अंबिका ने दलील रखी कि विभाग को अभी तक 25 फरवरी को जारी आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। सूचना आयुक्त ने पाया कि जब सूचना अधिकारी को सुनवाई संबंधी जानकारी है तो फिर आदेश की जानकारी क्यों नहीं। आयोग ने सूचना अधिकारी की दलील को अधिनियम और आदेशों को हल्के से लेने का मामला मानते हुए सूचना अधिकारी पर 5 हजार का जुर्माना लगाए जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 9 सितम्बर तक टाल दी है।

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