Edited By Vatika,Updated: 25 Feb, 2020 01:11 PM
कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्रोई को आज स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ड्रग के एक मामले में सजा सुनाई है, जबकि एनकाऊंटर केस में बरी किया है।
फाजिल्का (नागपाल,लीलाधर): कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्रोई को आज स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ड्रग के एक मामले में सजा सुनाई है, जबकि एनकाऊंटर केस में बरी किया है।
जानकारी अनुसार उसकी सजा को पूरा हुई माना जाएगा, क्योंकि वह यह समय पहले ही न्यायिक हिरासत में पूरा कर चुका है। सूत्रों ने बताया कि उसको तथा उसके साथियों रविन्द्र, शेखू तथा टीना को ड्रग के एक केस में 18 मास की सजा हुई तथा प्रत्येक को 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस के साथ एनकाऊंटर के एक केस में बिश्रोई तथा उसके साथियों को न्यायालय ने बरी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि फाजिल्का पुलिस ने 2015 में फाजिल्का अबोहर मार्ग पर गांव शहतीरवाला को जाने वाले मौड़ पर एक कार को रोका था। कार सवार बिश्रोई तथा उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी जबावी फायरिंग की। पुलिस ने उस समय दावा किया था कि उसने बिश्रोई तथा उसके साथियों के पास से हथियार तथा हैरोइन बरामद की थी। इस मामले में 2 केस दर्ज किए गए थे।