एलोपैथी दवाएं रखने के दोष में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vaneet,Updated: 13 Feb, 2020 04:46 PM

sentenced to 3 years for allopathy drugs

जिला मानसा की एक अदालत की तरफ से अनाधिकारत तौर पर एलोपैथी दवाएं रखने के दोष में गांव संघा....

मानसा(मित्तल)- जिला मानसा की एक अदालत की तरफ से अनाधिकारत तौर पर एलोपैथी दवाएं रखने के दोष में गांव संघा (सरदूलगढ़) निवासी एक व्यक्ति को सजा और जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया गया है। 

जानकारी अनुसार 19 जून 2012 को जिला ड्रग इंस्पेक्टर गुनदीप बांसल ने विभाग के मुलाजिम संतोष कुमार और मनजीत सिंह धालीवाल सीनियर मैडीकल अफसर सरदूलगढ़ को साथ लेकर बाबा भागी पीर वाली गली गांव संघा में स्थित एक घर में रेड की, जहां 13 तरह की एलोपैथी दवाएं बिना लाइसेंस और बिलों से पाई गई, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से गुरबख्श सिंह निवासी गांव संघा के खिलाफ माननीय अदालत में एक शिकायत दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते माननीय एडीशनल सैशन जज मानसा श्री दिनेश कुमार की अदालत की तरफ से उक्त गुरबख्श सिंह को अनाधिकारत तौर पर एलोपैथी दवाएं रखने का दोषी मानते हुए, उसे 3 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने की सजा ओर काटनी होगी।

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