Edited By Kalash,Updated: 24 Mar, 2026 05:48 PM

देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
बठिंडा (विजय): जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 24 और 25 मार्च 2026 को चल रहे माता के मेले के कारण गांव माइसरखाना की सीमा के अंदर देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शराब रखने या बेचने की इजाजत नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार 24 और 25 मार्च 2026 को गांव माइसरखाना, तहसील मौड़ में एक धार्मिक मेला लग रहा है। मेले के दौरान लोग शराब और ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं, जिससे मेले का माहौल खराब हो सकता है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है। इसलिए, शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
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