30 नवंबर की डेडलाइन नजदीक: जल्दी से निपटा लें ये काम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Nov, 2025 06:51 PM

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नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और 30 नवंबर कई अहम सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने की आखिरी तारीख है। यह तारीख विशेष रूप से पेंशनरों, टैक्सदाताओं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

30 नवंबर की डेडलाइन नजदीक: जल्दी से निपटा लें ये काम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां 

पंजाब डैस्क : नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और 30 नवंबर कई अहम सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने की आखिरी तारीख है। यह तारीख विशेष रूप से पेंशनरों, टैक्सदाताओं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य

हर वर्ष की तरह, पेंशनरों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
अगर यह तय समय पर जमा नहीं किया जाता, तो दिसंबर से पेंशन रोकी जा सकती है।

80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर: 1 अक्टूबर से ही जमा करने की सुविधा

जमा करने के विकल्प:

बैंक शाखा

CSC केंद्र

सरकारी कार्यालय

UMANG ऐप

Jeevan Pramaan ऐप

साथ ही, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सर्विस वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए बड़ा राहत विकल्प है, जिसमें पोस्टमैन घर आकर कुछ मिनटों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना देता है।

 

केंद्र कर्मचारियों के लिए UPS विकल्प चुनने की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने का मौका 30 नवंबर तक दिया गया है।
पहले यह सीमा 30 सितंबर थी, जिसे बाद में दो महीने बढ़ाया गया।

UPS में कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी + DA का 10% योगदान देंगे

सरकार की ओर से 18.5% योगदान दिया जाएगा

सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीड पेंशन होने के कारण UPS काफी आकर्षक बनी हुई है

तय तारीख तक विकल्प न चुनने पर कर्मचारी स्वतः NPS में ही बने रहेंगे

 

टैक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण समय सीमाएँ भी इसी दिन समाप्त

30 नवंबर कई टैक्स-रिलेटेड फॉर्म्स जमा करने की अंतिम तिथि भी है।

अक्टूबर 2025 के लिए

TDS से जुड़े फॉर्म: 194-IA, 194-IB, 194M, 194S

समय पर जमा न करने पर संभव है जुर्माना

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने वाले करदाताओं और विदेशी कंपनियों के लिए भी Form 3CEAA (Transfer Pricing Report) 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है।
कुछ ITR मामलों में भी यही समय सीमा लागू है।

 

डेडलाइन चूकी तो परेशानी तय

इन कामों में देरी करने से—

पेंशन रुक सकती है

टैक्स नोटिस आ सकते हैं

फाइनेंशियल प्रक्रियाएँ धीमी पड़ सकती हैं

इसलिए 30 नवंबर से पहले इन सभी जरूरी कार्यों को पूरा करना काफी महत्वपूर्ण है।

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