Edited By Kamini,Updated: 27 Dec, 2022 04:03 PM

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने के आरोप में फरीदकोट की निचली अदालत के आरोप को तय करने की सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस पर झूठे मामले में फंसाने के आरोप में फरीदकोट की निचली अदालत के आरोप को तय करने की सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि जब पंजाब पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए दूसरी बार कोर्ट से समय मांगा तो जस्टिस गुरप्रीत सिंह पुरी ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के बीमा फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि फरीदकोट जेल में बंद मानसा निवासी सुखचैन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फरीदकोट में 7 मई 2022 को दर्ज मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एन.डी.पी.सी अधिनियम की धाराओं के तहत हत्या के इरादे से, सरकारी कर्मचारी को घायल कर ड्यूटी में बाधा डालने का झूठा मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया।
सुखचैन ने अपनी अर्जी में यह भी लिखा है कि डी.एस.पी लखबीर सिंह ने उसे छुड़ाने के लिए उसके परिवार से 10 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर झूठे मामले में फंसा दिया। इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि ट्रायल कोर्ट से संबंधित टोल प्लाजा, सी.आई.ए. स्टाफ के थाने की सी.सी.टी.वी. फुटेज को कोर्ट से सुरक्षित किया जाए ताकि पुलिस के दावों को झूठा साबित किया जा सकता है।
क्या कहते हैं सुखचैन के वकील?
वकील ईशान गुप्ता ने कहा कि सुखचैन सिंह और एक आरोपी को पुलिस परेशान करती थी। पुलिस ने आरोपियों को मोहाली से गिरफ्तार कर अवैध रूप से जेल में बंद कर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। वकील ने कहा कि पुलिस ने 6 मई, 2022 को शाम 6.45 बजे मोहाली से आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्राथमिकी में 7 मई, 2022 को शाम 7.30 बजे फरीदकोट के गांव भाना में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई।
क्या है पुलिस का दावा?
इस मामले में पुलिस का दावा है कि इंस्पेक्टर हरबंस के नेतृत्व में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी बीच उन्होंने भाना गांव की ओर से एक कार आती देखी और जब पुलिस ने कार सवार लोगों को रुकने का इशारा किया तो चालक ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन कार पेड़ से टकरा गई। इस बीच पुलिस ने आरोपी सेवक सिंह, कुलदीप सिंह और सुखचैन सिंह के पास से पिस्टल, कारतूस और नशीला पदार्थ बरामद किया है।
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