Edited By Urmila,Updated: 12 Aug, 2024 10:23 AM
इस जांच के दौरान 24 व 25 दिसंबर 2023 को जांच अधिकारी ने लुधियाना व पटियाला की सैट्रल जेलो का दौरा किया।
लुधियाना (स्याल): ताजपुर रोड की सैंट्रल जेल व पटियाला की सैंट्रल जेल में बंद कैदियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से मोबाइल का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर फोटो/ वीडियो वायरल करने के मामले की जांच के बाद कुवर वीर प्रताप सिंह (एस.पी सिक्योरिटी) की शिकायत पर कैदी जगतेज सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह वासी डला कॉलोनी, दलोदी, जिला पटियाला व मनजिंदर सिंह पुत्र जगदीश सिंह वासी, गांव रामगढ़, जिला लुधियाना के विरुद्ध थाना डिवीजन नंबर 7 के पुलिस जांच अधिकारी जनक राज ने 52 प्रिजन एक्ट की धारा के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। वर्णनीय है कि कैदियों ने जेल में मोबाइल का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर फोटो/वीडियो वायरल करने का मामला पंजाब एवं हाईकोर्ट में पहुंचा। तब न्यायालय के निर्देश पर डी.जी.पी (जेल) द्वारा डी आई.जी (जेल) सुरेंद्र सिंह को उक्त मामले की जांच सौंपी गई।
इस जांच के दौरान 24 व 25 दिसंबर 2023 को जांच अधिकारी ने लुधियाना व पटियाला की सैट्रल जेलो का दौरा किया। जांच के दौरान जेल में बंद कैदी जगतेज सिंह उर्फ़ गुरतेज सिंह ने स्वीकार किया कि 4फोटो व 2 वीडियो सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) आदि पर वायरल की गई थी। जांच अधिकारी ने सिफारिश की की जगजोत सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, मनजिंदर सिंह उर्फ मनी, भगवान सिंह उर्फ गगी,अशोक कुमार, लवजीत सिंह उर्फ लवी ने मोबाइल का गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल किया है और इन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ जेल के सेवानिवृत्ति सुपरीटेंडेंट,व एक अन्य अधिकारी पर भी विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।
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