Fake अनुसूचित जाति Certificate बना Teacher ने किया ये काम! सरकार ने लिया कड़ा Action

Edited By Paras Sanotra,Updated: 24 Aug, 2023 08:28 PM

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मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा काम करते हुए सुखतियार सिंह पुत्र सुच्चा सिंह जोकि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक्क वजीदा फाजिलका में पंजाबी लेक्चरार के पद पर कार्यरत है, का फर्जी अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा रद्द कर दिया गया है।    

अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने बताया कि बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह गांव आलमपुर डाकघर कौली जिला पटियाला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ज़िला फाजिल्का के निवासी सुखतियार सिंह पुत्र सुच्चा सिंह ने राय सिख जाति से संबंधित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का फर्ज़ी सर्टिफिकेट बनाया है। मंत्री ने आगे कहा कि सुखतियार सिंह राय सिख जाति से संबंध रखता है जबकि उसके द्वारा सिरकीबंद जाति का सर्टिफिकेट बनाया गया है। उसके द्वारा इस सर्टिफिकेट के आधार पर ई.टी.टी. में दाखिला लिया गया था। ज़िला कल्याण अधिकारी, फिरोज़पुर की साल 2001 की रिपोर्ट के अनुसार उसकी जाति गलत होने के कारण ई.टी.टी. के चौथे समेस्टर का रिज़ल्ट रोक लिया गया और एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा ई.टी.टी. का दखिला रद्द कर दिया गया था।  

उसके द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई थी। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला दिनांक 6-4-2004 के माध्यम से उसे राहत दिए बिना रिट को खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि बी.एड. कर 2006 में इस सर्टिफिकेट के आधार पर पंजाबी लेक्चरार की नौकरी हासिल की। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा विजिलेंस सेल की रिपोर्ट पर विचार करते हुए सुखतियार सिंह का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट फर्ज़ी होने की पुष्टि हुई है और इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने फाज़िल्का और फिरोज़पुर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर सुखतियार सिंह के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट संख्या 577 दिनांक 09-08-1994 को रद्द करने और ज़ब्त करने के लिए कहा है।

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