Edited By Urmila,Updated: 30 Jul, 2025 01:56 PM

पंजाब सरकार ने बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह द्वारा शुरू की गई परियोजना जीवनजोत के अंतर्गत, जिला टास्क फोर्स ने आज दीनानगर में कई स्थानों पर छापेमारी की।
दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : पंजाब सरकार ने बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह द्वारा शुरू की गई परियोजना जीवनजोत के अंतर्गत, जिला टास्क फोर्स ने आज दीनानगर में कई स्थानों पर छापेमारी की और अपने दो बच्चों से भीख मंगवा रही एक महिला को उसके बच्चों सहित मेडिकल जांच के लिए शेल्टर होम ले जाया गया।
अधिकारी धीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यदि कोई नाबालिग बच्चा भीख मांगता या बाल श्रम करता पाया जाता है, तो उसे पकड़कर बाल गृह भेजा जाएगा। बाल श्रम के अंतर्गत, निरीक्षक अशोक भागिया और उनकी टीम ने बस स्टैंड के पास स्थित एक खाने की दुकान पर काम कर रहे एक नाबालिग नेपाली बच्चे को गिरफ्तार किया। दुकान मालिक को भी पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जाया गया क्योंकि वह बच्चे का कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सका।
बस में सामान बेच रहे एक अन्य नेपाली नाबालिग लड़के को भी पकड़ा गया और पहले लड़के के साथ मेडिकल जांच के बाद उसे जिला बाल संरक्षण समिति के समक्ष पेश किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम एक अपराध है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी दुकान या किसी भी स्थान पर मजदूरी के रूप में नहीं रखा जा सकता।
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