AAP विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

Edited By Kamini,Updated: 29 May, 2024 04:47 PM

supreme court gives a setback to aap mla gajjanmajra

आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को लेकर अहम खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को लेकर  अहम खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अमरगढ़ से 'आप' विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार किया था।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार के बैच ने ईडी को नोटिस जारी किया और मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए माजरा की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा। विधायक की ओर से पेश वकील ने चुनाव प्रचार के लिए 4 जून तक अंतरिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुने बिना 'आप' विधायक को राहत देने को तैयार नहीं है।

गौरतलब है कि 2 दिन पहले विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने झटका देते हुए ईडी द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) द्वारा धन शोधन की कार्रवाई कानूनन सही है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ई.डी. की गिरफ्तारी व बाद में जारी रिमांड आदेश को चुनौती दी थी। मैसर्स टी.सी.एल. ने 46 करोड़ रुपए का लोन व क्रैडिट सुविधा हासिल की थी और याची इसका निदेशक था। 

बता दें ई.डी. ने याची को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में अदालत ने उनको रिमांड पर भेज दिया था। याची पर आरोप है कि लोन सुविधाएं देने के नियमों और शर्तों के विपरीत यह राशि अन्य कंपनियों को हस्तांतरित कर दी गई। आरोप के अनुसार 3.12 करोड़ रुपए ‘आप’ नेता के व्यक्तिगत खाते में भेजे गए थे। फोरैंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 9 फरवरी, 2018 को मैसर्स टी.सी.एल. के खाते में धोखाधड़ी के चलते आर.बी.आई. को इसके बारे में सूचित किया गया। इसके बाद याची को बार-बार जांच में शामिल होने को कहा गया लेकिन वह टालमटोल करता रहा। जांच में शामिल नहीं होने पर नवम्बर, 2023 में ई.डी. ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी कार्रवाई को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी।

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