जेल से बाहर आते ही Sukhpal Khaira ने दे दिया ये बयान

Edited By Kamini,Updated: 15 Jan, 2024 06:39 PM

sukhpal khaira gave statement as soon as he came out of jail

भुलत्थ हलके से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा नाभा जेल से बाहर आ गए हैं।

कपूरथला: भुलत्थ हलके से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा नाभा जेल से बाहर आ गए हैं। कपूरथला कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद खैहरा नाभा जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही खैहरा का जोरदार स्वागत किया गया। खैहरा को समर्थकों ने फूलमालाएं पहनाईं और लड्डुओं से मुंह मीठा कराया।  

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जेल से बाहर आने के बाद सुखपाल खैरा का पहला बयान सामने आया है। मीडिया को संबोधित करते हुए खैहरा ने कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। इसके बावजूद मुझे जेल में समय बिताना पड़ रहा है। यदि मैं दोषी होता तो वे मुझे जितना चाहें उतनी सजा देते, परन्तु दुख की बात यह है कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं।

खैहरा ने आगे कहा कि यह हमेशा से चला आ रहा है कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे ऊपर जो भी झूठे केस दर्ज हुए, वे इसलिए हुए क्योंकि मैं पंजाब के बारे में सच बताता रहा हूं और यह मेरे लिए कोई बड़ी सजा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी पुलिस इसी तरह फर्जी रिपोर्ट तैयार कर उनके परिजनों को गिरफ्तार कर चुकी है। मेरे पिता ने भी लंबा समय जेलों में बिताया है। बाकी शक्ति देने वाला ईश्वर है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश मुझे मानसिक रूप से परेशान करने की है। उन्होंने कहा कि एक कैमरा मेरी बैरक के अंदर भी लगाया गया था और एक कैमरा बैरक के बाहर भी लगाया गया था। मैं जेल में किसी से नहीं मिल सकता था। कोई यह न सोचे कि वे मेरा मनोबल गिरा कर मुझे हिला सकते हैं, पंजाब के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। 

गौरतलब है  कि पुलिस ने 12 जनवरी को रिकार्ड पेश कर 15 जनवरी की तारीख तय की थी। आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया। यहां बता दें कि खैहरा के खिलाफ महिला ने धमकी देने के आरोप में सुभानपुर थाने में केस दर्ज कराया था।

खैरा के वकील कंवलजीत सिंह और रजत ढिल्लों ने बताया कि 6 जनवरी को कपूरथला कोर्ट ने सुखपाल खैहरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जमानत याचिका दायर की थी। इसके चलते पुलिस ने 9 जनवरी को रिकार्ड जमा नहीं किया तो कोर्ट ने 11 जनवरी को रिकार्ड जमा करने का आदेश दिया। उस दिन भी रिकार्ड पेश नहीं हुआ तो 12 जनवरी को रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए गए। पुलिस रिकॉर्ड पेश करने के बाद आज कोर्ट ने खैहरा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

इस बीच सुखपाल खैरा के बेटे मेहताब सिंह खैहरा का पहला बयान सामने आया है।  बेटे मेहताब सिंह खैहरा ने कहा है, ''दोस्तों, ईश्वर की कृपा और आप सभी की प्रार्थनाओं से उसका पिता सुखपाल सिंह खैहरा जी को जमानत मिल गई है। सच को कुछ समय के लिए परेशान जरूर किया जा सकता है पर सच को हराया नहीं जा सकता। मेरे पिता जल्द ही आप सभी के बीच होंगे।''

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