Edited By Vatika,Updated: 24 Aug, 2023 02:59 PM

सुखबीर बादल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
पंजाब डेस्कः अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर बादल को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उन पर फर्जी तरीके से रेड करने व काम में बाधा डालने को लेकर ब्यास पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफ.आई.आर. रद्द कर दी है।
जिला अमृतसर के ब्यास थाने में दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार सुखबीर बादल, विरसा सिंह वल्टोहा और अमरपाल सिंह बोनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 506, 341 और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें मैसर्स फ्रैंड्स एंड कंपनी शिकायतकत्र्ता है जिसे ब्यास नदी में माइनिंग का कांट्रैक्ट सरकार की ओर से दिया गया था और वह बदले में करोड़ों का राजस्व सरकारी खजाने में जमा कर रहा था। उस वक्त सुखबीर बादल विपक्ष में थे, जिन्होंने अवैध माइनिंग का आरोप लगाते हुए माइनिंग साइट पर साथियों सहित रेड कर दी थी।