Edited By Urmila,Updated: 11 Jun, 2025 01:55 PM

बरनाला शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ ने सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विशेष आदेश जारी किए हैं।
बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि) : बरनाला शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ ने सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विशेष आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब भारी लोडिंग वाहन जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, टाटा 407, टेंपों और भारी ट्रक आदि रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही शहर के बाजारों में दाखिल हो सकेंगे।
दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने सामान को दुकान की सीमा रेखा से बाहर न रखें। यह आदेश सदर बाजार, फरवाही बाजार, हंडियाया बाजार और कच्चा व पक्का कॉलेज रोड सहित सभी प्रमुख बाजारों पर लागू होंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here