अमरूदों के पौधों के मुआवजे संबंधी हुए घोटाले का मामला, विजिलेंस के शिकंजे में एक और आरोपी

Edited By Urmila,Updated: 16 May, 2023 12:13 PM

scam case related to compensation of guava plants

उक्त जमीन को खरीदने के बाद उन्होंने इस जमीन पर अमरूद के पौधे लगा दिए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह जमीन अधिग्रहण की जाने वाली है।

चंडीगढ़: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सोमवार को एस.ए.एस. नगर जिले के गांव बाकरपुर में अमरूदों के पौधों के मुआवजे संबंधी हुए घोटाले के आरोपी सतीश बांसल निवासी विशाल नगर बठिंडा को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता के मुताबिक सतीश बांसल की चंचल कुमार और उसकी पत्नी प्रवीन लता निवासी बठिंडा के साथ ‘अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज’ फर्म में हिस्सेदारी थी। इस मामले में प्रवीण लता और चंचल कुमार का भाई मुकेश जिंदल दोनों आरोपी हैं और इस समय जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि अग्रवाल स्टील इंडस्ट्रीज ने सतीश बांसल, प्रवीन लता और मुकेश जिंदल के पिता देसराज के जरिए फरवरी 2018 में गांव बाकरपुर में 3 एकड़ जमीन बराबर हिस्सेदारी के साथ खरीदी थी। 

उक्त जमीन को खरीदने के बाद उन्होंने इस जमीन पर अमरूद के पौधे लगा दिए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह जमीन अधिग्रहण की जाने वाली है। उक्त आरोपियों ने राजस्व विभाग, बागवानी विभाग और गमाडा के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के साथ यह दिखाकर कि यह पौधे 2016 में लगाए गए हैं, गलत ढंग से मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपए वसूल लिए। प्रवक्ता ने बताया कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड भूपिंद्र सिंह, मुकेश जिंदल और अन्य की सहायता के साथ सतीश बांसल ने अपनी 12 कनाल 13 मरले जमीन में लगाए पौधों के लिए दावा करके 1.54 करोड़ रुपए का मुआवजा प्राप्त किया जबकि उसकी फर्म की मलकियत के अधीन केवल 8 कनाल ही थे।

इसके अलावा गमाडा के लैंड एक्यूजीशन अफसर ने सतीश बांसल समेत उपरोक्त मालिकों को जमीन/ बाग के स्व-दावों के आधार पर अमरूद के पौधों का मुआवजा जारी किया था जबकि ज्यादातर जमीन सांझी मलकियत के अधीन है और सह-मालिकों के दरमियान शेयरों की बांट नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है। इस मुआवजे संबंधी घोटाले में स्थानीय अदालत ने आरोपी बागवानी विकास अफसर वैशाली और आरोपी लाभपात्री गुरप्रीत कौर द्वारा दायर आगामी जमानत की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

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