Edited By Kalash,Updated: 25 Dec, 2024 12:01 PM
यह आदेश 25 से 27 दिसंबर रात 12 बजे तक लागू रहेंगे।
खमाणों : जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद द्वारा गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब की हद के तीन किलोमीटर घेरे के अलावा अन्य जगहों पर शराब का सेवन करके आने पर पाबंदी लगाई है। इसमें अनाज मंडी सरहिंद, सानीपुर रोड, जी.टी. रोड बाड़ा, चावला चौंक सरहिंद, रेलवे रोड सरहिंद, रेलवे रोड हमांयू्पुर, भट्टी रोड सरहिंद और खानपुर के शराब ठेके और अहाते पर शराब की बिक्री, होटलों आदि जहां कानूनी तौर पर शराब के प्रयोग की इजाजत है, में शराब का प्रयोग कर शहीदी सभा क्षेत्र में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है।
यह आदेश 25 से 27 दिसंबर रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। वहीं डी.सी. डॉ. थिंड, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) गीतिका सिंह, एस.डी.एम. अरविंद गुप्ता और अन्य अधिकारियों की एक टीम ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर लगे रक्तदान शिविरों का भी जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया।
इस दौरान जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स के पास बिना मंजूरी के रक्तदान शिविरों को बंद करवाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि शहीदी सभा के मौके पर किसी को भी गैरकानूनी गतिविधियां करने से बचना चाहिए।
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