Edited By Kalash,Updated: 27 Mar, 2025 05:50 PM

राज्य में राशन कार्ड सेवाओं को और अधिक सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं।
चंडीगढ़ : राज्य में राशन कार्ड सेवाओं को और अधिक सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश राशन कार्ड बनाने, नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र में सभी जिला नियंत्रकों को स्पष्ट किया गया है कि जब किसी एन.एफ.एस.ए./स्मार्ट राशन कार्ड योजना धारक परिवार की किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसके मायका परिवार द्वारा उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाता है, तो उस लड़की का नाम उसके ससुराल के परिवार के राशन कार्ड में दर्ज किया जाए।
इसके लिए यह आवश्यक है कि ससुराल पक्ष के परिवार ने भी पहले एन.एफ.एस.ए./स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत राशन कार्ड बनवाया हो तथा लड़की का नाम शामिल करने के बाद भी ससुराल परिवार के लोग इस योजना के लिए निर्धारित मापदंड/योग्यता पूरी करते हों। यदि वह विभाग के मापदंडों पर खरा उतरता है तो वह बिना किसी बाधा के राशन कार्ड योजना का लाभ ले सकता है।
विभाग द्वारा जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया से राज्य में लाभार्थियों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसलिए, यदि किसी लड़की की शादी के बाद उसके पैतृक परिवार से उसका नाम हटाने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो राशन कार्ड से आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम डिलीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए और ससुराल परिवार द्वारा उक्त सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर उसका नाम ससुराल परिवार में दर्ज किया जाए।
विभाग ने सभी फील्ड कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके अतिरिक्त, यदि लाभार्थी लड़की का नाम काटने/दर्ज करते समय किसी तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो तो स्मार्ट पी.डी.एम. टीम/मुख्यालय से सम्पर्क करने के लिए कहा गया है।
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