कोटपा एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Oct, 2017 01:33 PM

raiding the health department under the quota act

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जन डा. रेणु सूद के दिशा-निर्देशों पर नोडल अफसर तम्बाकू कंट्रोल डा. सुनील अहीर के नेतृत्व में फगवाड़ा रोड, नई सब्जी मंडी इलाका, पुरहीरां, फतेहगढ़ रोड व सुंदर नगर इलाकों में कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी की गई।

होशियारपुर(जैन): स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जन डा. रेणु सूद के दिशा-निर्देशों पर नोडल अफसर तम्बाकू कंट्रोल डा. सुनील अहीर के नेतृत्व में फगवाड़ा रोड, नई सब्जी मंडी इलाका, पुरहीरां, फतेहगढ़ रोड व सुंदर नगर इलाकों में कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी की गई। 

डा. सुनील अहीर ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली करियाने की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान 40 चालान काट कर 7,700 रुपए बतौर जुर्माना वसूले गए। डा. अहीर ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेटनोशी की मनाही है। 

उन्होंने यह भी बताया कि 18 से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है। इसकी पालना न करने वाले को 200 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसे मामलों में 7 साल की कैद व 1 लाख जुर्माने तक का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के घेरे में भी तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते। छापेमारी टीम में हैल्थ इंस्पैक्टर संजीव ठाकुर, विशाल पुरी, यशपाल व राकेश कुमार भी शामिल थे। 

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