Edited By Urmila,Updated: 05 Sep, 2026 11:42 AM

जिला सेहत अधिकारी ने चार्ज संभालते ही जनता से अपील की थी कि अगर आप के आस-पास कोई भी मिलावटखोरी करता है, गंदा सामान बेचता है या कहीं भी दुकान में खामियां पाई जाती हैं।
अमृतसर (अवधेश) : जिला सेहत अधिकारी ने चार्ज संभालते ही जनता से अपील की थी कि अगर आप के आस-पास कोई भी मिलावटखोरी करता है, गंदा सामान बेचता है या कहीं भी दुकान में खामियां पाई जाती हैं तो इसकी शिकायत फूड सेफ्टी विभाग सिविल सर्जन कार्यालय में की जाए। इसी तरह विगत दिवस एक वीडिया वायरल हुई थी जिसमें नेहरू शॉपिंग काम्पलैक्स स्थित चाय की दुकान वाले गंदे पानी की टैंकियों के पानी से चाय तैयार कर लोगों की सेहत में खिलवाड़ कर रहे थे। आज इस पर कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी विभाग ने नेहरू शॉपिंग काम्पलैक्स स्थित 3 चाय की दुकानों पर छापामारी करते हुए 3 सैंपल भरे तथा 2 दुकानों को सील कर दिया गया, जिन्हें अगले आदेशों तक बंद रखा जाएगा।
कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब कंवलप्रीत कौर बराड़ व जिलाधीश दलविंद्रजीत सिंह के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए जिला सेहत अधिकारी डा. मनजीत सिंह रटौल के साथ फूड सेफ्टी एक्ट अधिकारी सतनाम सिंह ने नेहरू शॉपिंग काम्पलैक्स में 3 चाय की दुकानों पर छापामारी करते हुए 3 सैंपल सील किए जिसमें चाकलेट, केक व 2 प्रकार की तैयार चाय शामिल है।
डा. मनजीत सिंह रटौल ने बताया कि एक चाय की दुकान पर साफ-सफाई नहीं थी, बर्तन बहुत गंदे थे, हर तरफ जाले लगे हुए थे तथा दुकान के आस-पास चूहे घूम रहे थे। इसी तरह एक अन्य चाय की दुकान वाले के पास फूड सेफ्टी का लाइसैंस नहीं था, जिस पर दोनों दुकानों को अगले आदेशों तक सील कर दिया गया।
लाइसैंस व रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
फूड सेफ्टी एक्ट अधिकारी ने बताया कि सभी फूड आप्रेटरों को फूड सेफ्टी लाइसैंस या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। चैकिंग के दौरान जिनके पास रजिस्ट्रेशन या लाइसैंस नहीं होगा उनकी दुकानों को सील किया जाएगा।
सैंपलों को जांच के लिए भेजा लैब
सतनाम सिंह ने बताया कि सभी सैंपलों को सील कर जांच हेतु खरड़ लैब भिजवा दिया गया है, जिन फूड आप्रेटरों के खाद्य पदार्थों में कमी पाई जाएगी, उनके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत कोर्ट में केस लगाया जाएगा जिस पर जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है।
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