Punjab : नगर निगम ने इस इलाके में बड़ी कार्रवाई, अवैध गोदाम व 7 इमारतें सील

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Aug, 2024 07:42 PM

punjab municipal corporation took big action in this area

अफीम वाली गली में बने अवैध कमर्शियल गोदाम व दुकानों के खिलाफ नगर निगम ने एक्शन लेते हुए बुधवार को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच की टीम ने गली में बनी सात के करीब दुकानों के आगे नोटिस चिपकाने के साथ उन्हें सीज कर दिया।

बठिंडा  (विजय वर्मा): अफीम वाली गली में बने अवैध कमर्शियल गोदाम व दुकानों के खिलाफ नगर निगम ने एक्शन लेते हुए बुधवार को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच की टीम ने गली में बनी सात के करीब दुकानों के आगे नोटिस चिपकाने के साथ उन्हें सीज कर दिया।

इस बाबत 8 नवंबर 2008 के पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के फैसले को अब 16 साल बाद नगर निगम ने अमली जामा पहनाया है। इसे लेकर सामाजिक संगठनों ने निकाय विभाग के साथ सरकार के प्रतिनिधियों को लंबे समय से पत्र जारी कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। बिल्डिंग ब्रांच ने इस जगह रिहायशी इमारतों में चल रहे 7 गोदाम व दुकानों के मालिकों को पिछले सप्ताह नोटिस जारी किया था। अफीम वाली गली में अवैध निर्माण को लेकर दो दशक से कानूनी लड़ाई लड़ रहे डा. वितुल गुप्ता ने इस संबंध में साल 2006 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने 2008 में फैसला सुनाया जिसे लागू करवाने के लिए तत्कालीन कमिश्नर से लेकर निकाय मंत्री तक को पत्र लिखे गए। इन दुकानों- गोदामों को साल 2019 में एक बार सील भी किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह अवैध गोदाम कुछ ही दिन बाद फिर खुल गए जो अब तक चल रहे थे। सोमवार को एमटीपी सुरिंदर बिंदरा ने दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे।

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