पंजाब में शराब को लेकर सरकार का अहम फैसला,  BEER के शौकीनों की भी लगी मौज

Edited By Vatika,Updated: 27 Feb, 2025 04:32 PM

punjab government s important decision regarding liquor

जिसमें बड़े  फैसलों को  मंजूरी मिली है

पंजाब डेस्कः पंजाब में आज मुख्यमंत्री भगवंत  के  नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई,  जिसमें बड़े  फैसलों को  मंजूरी मिली है। वित्त  मंत्री हरपाल सिंह ने प्रैस कांफ्रेंस के जरिए बताया  कि बैठक में नई एक्साइज पॉलिसी को  मंजूरी दे दी गई  है। साल 2025 में सरकार  ने एक्साइज  पॉलिसी से 11  हजार 200 करोड़ का टारगेट  रखा गया है। 

वित्त मंत्री ने बताया  कि  जन्म-मृत्यु के सर्टिफिकेट  रजिस्ट्रेशन  में बदलाव किया गया है,  जिसमें  अब जन्म  के  एक साल  तक  बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर परिवार वालों को अदालत  में जाकर आदेश  पास नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये काम  डिप्टी कमिश्नर  के पास ही होगा। मृत्यु सर्टिफिकेट  में डॉक्टरों को  मौत  का कारण  लिखना  अनिवार्य  होगा। इसके अलावा शराब तस्करी को रोकने  के लिए  नए  एक्साइज  थाने बनेंगे,  जिसके  लिए  कमेटी  बताएगी की यह  थाने कहां खुलेंगे।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब गवर्नर के जरिए भाजपा पर साधा निशाना, दिया  यह बयान - finance minister harpal cheema attacked punjab governor and  bjp-mobile

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस बार देसी शराब का कोटा 3 प्रतिशत बढ़ाया गया है। पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए थोक लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए थी, उसे घटाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, पहले फर्मों में शराब रखने के लिए 12 बोतल रखने की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर 36 बोतल कर दिया गया है। बीयर की दुकानों के लिए सीमा 2 लाख रुपए प्रति दुकान से घटाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही एक नया बॉटलिंग प्लांट लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। गौ कल्याण उपकर को 1 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पहले गौ कल्याण शुल्क के रूप में 16 करोड़ रुपए एकत्र किए जाते थे, जबकि अब 24 करोड़ रुपए एकत्र किए जाएंगे।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!