डिफॉल्टरों को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मिली राहत

Edited By Kalash,Updated: 15 Feb, 2025 04:54 PM

punjab government decision for defaulters

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिया गया है।

पंजाब डेस्क : लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने डिफॉल्टर अलॉटियों के लिए माफी नीती (एमनेस्टी पॉलिसी) को भी मंजूरी दे दी है। इनमें वह अलॉटी शामिल हैं जो पुडा और अन्य संबंधित विकास अथॉरिटी द्वारा उन्हें अलॉट किए प्लाट/जमीन के पैसे जमा नहीं करवा सके। इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के योजना ब्याज सहित एकमुश्त जमा कर सकते हैं।

इस योजना के तहत गैर-निर्माण खर्चे में 50 प्रतिशत तक माफ किए जाएंगे तथा आई.टी. सिटी, एस.ए.एस. नगर में अलॉट किए गए संस्थागत स्थानों/अस्पतालों के लिए प्लाट/औद्योगिक प्लाटों या विकास अथॉरिटी की किसी अन्य योजना के मामले में 2.50 प्रतिशत की दर से एक्सटेंशन फीस ली जाएगी और अलॉटियों को अलॉटमेंट पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि दी जाएगी।    

यह फैसला बीते दिनों चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिया गया है। इस फैसले से पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नीति के अनुसार डिफॉल्टर अपनी बकाया रकम बिना किसी जुर्माने के ब्याज सहित एकमुश्त जमा कर सकेंगे।   

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