Edited By Kalash,Updated: 08 Jul, 2024 11:21 AM
चुनाव आयोग ने जालंधर वेस्ट उपचुनाव के मद्देनजर गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रद्द करने का निर्देश दिया है।
जालंधर : चुनाव आयोग ने जालंधर वेस्ट उपचुनाव के मद्देनजर गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना की पैरोल चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रद्द करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी कि कुख्यात गैंगस्टर दलजीत सिंह भाना आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी भाना की पैरोल रद्द करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है और जालंधर वेस्ट उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि भाना हत्या के कई मामलों में जेल में बंद था और वह उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के हक में प्रचार कर रहा था। इसके बाद मतदान से दो दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की गई। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत करवा दिया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर जालंधर पश्चिम उपचुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक दलजीत सिंह भाना की पैरोल रद्द कर दी जाए।
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