Edited By Kamini,Updated: 21 Jul, 2025 04:01 PM

जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हो गए हैं।
गुरदासपुर (हरमन) : जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हो गए हैं। जिला गुरदासपुर में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा मुंह को कपड़े से ढंककर पैदल चलने या दोपहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यह फैसला शहरों और विभिन्न इलाकों में लगातार बढ़ रही लूटपाट, हत्या, डकैती और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि जब भी पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है, तो अपराधियों का चेहरा कपड़े या मास्क से पूरी तरह ढंका होता है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह को कपड़े से ढंककर न तो पैदल चलेगा और न ही दोपहिया वाहन चलाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 18 जुलाई 2025 से 17 अक्तूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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