Edited By Vatika,Updated: 18 Aug, 2022 09:56 AM
उन्होंने कहा कि उपरोक्त कीटनाशकों पर पंजाब में 60 दिनों की मियाद के लिए पाबंदी लगाई गई है
पटियाला (बलजिंदर): मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बासमती चावल की बरामद में रुकावट डालने वाले कुछ कीटनाशकों की बिक्री, भंडारण, वितरण और प्रयोग पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
इस संबंधी मुख्य कृषि अधिकारी हरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसीफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरीफोस, मेथैमिडोफॉस, प्रोपीकोनाजोल थ्यामेथोकसस, आइसोप्रोथिओ लेन, कारबैंडाजिम ट्राईसाइक्लाजोल जैसे कीटनाशकों की बिक्री, भंडारण, वितरण और चावल खासकर बासमती चावल की बरामद और खपत में काफी संभावी रुकावद बन रहे थे।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त कीटनाशकों पर पंजाब में 60 दिनों की मियाद के लिए पाबंदी लगाई गई है ताकि बिना किसी अवशेष के अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल पैदा किया जा सके। इस संबंधी ब्लाक कृषि अफसरों को निर्देश जारी कर दिया गया है और कीटनाशक विक्रेताओं को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य कृषि अफसर ने आगे बताया कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) लुधियाना ने बासमती चावल के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए खेती रसायनों की सिफारिश की है, जो बाजार में उपलब्ध हैं।