पंजाब में बड़ा फैसला, Rape व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

Edited By Vatika,Updated: 27 Mar, 2025 06:19 PM

ludhiana rape case

आरोपी को 5.50 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है।

लुधियाना  (मेहरा): स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की स्पेशल अदालत ने  पांच वर्षीय एक अबोध बच्ची के साथ रेप के उपरांत उसकी हत्या करने के आरोप में आरोपी सोनू सिंह निवासी गांव ताशी बुजुर्ग जिला फतेहपुर उत्तरप्रदेश को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी की रहम की अपील को भी खारिज कर दिया व उसे साढ़े पांच लाख रूपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिया है। न्यायाधीश अमरजीत सिंह ने आदेश देते हुए कहा कि आरोपी को मरने तक फंदे पर लटकाया जाए साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी ने एक जघन्य अपराध किया है। आरोपी ने पांच साल की अबोध बालिका जो उसके उपर विश्वास करके उसके साथ खेलने के लिए गई थी और बाद में आरोपी ने उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। ऐसे शखस के साथ किसी तरह का कोई रहम नहीं किया जा सकता है। 

आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डाबा द्वारा 29 दिसंबर 2023  को हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के पास दर्ज करवाई अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा था कि वो चाय की दुकान की लगाता है। उसके नजदीक ही अशोक कुमार नामक एक शख्स भी किरायेदार रहता है जिसके पास आरोपी सोनू सिंह जो अशोक कुमार के चाचा का पुत्र है, भी आया करता था। शिकायतकर्ता के अनुसार जब वो अपनी दुकान पर मौजूद था। वह उसकी पांच साल की दोहती भी दुकान के पास खेल रही थी तो आरोपी दुकान पर आया व उससे ही दस रूपये की चाकलेट लेकर उसकी दोहती को देते हुए उसे अपने साथ खेलाने के लिए ले गया। उन्होंने भी परिचित जानकार उसे नहीं रोका लेकिन बाद में चार-पांच घंटे बीतने पर जब वो नहीं आई। तो उन्होंने आरोपी सोनू व अपनी दोहती को ढूंढना शुरू किया लेकिन वो नहीं मिले। जबकि आरोपी सोनू का फोन भी बंद मिला। 

पुलिस के पास मामला दर्ज करवाये जाने के बाद जब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो आरोपी अपने परिचित अशोक कुमार के घर में बच्ची को ले जाते हुए दिखा। जब वो कमरे में गए तो कमरे में बच्ची के खून से लथपथ कपड़े मिले और ढूंढने पर बच्ची का शव भी नगनावस्था में बैड के बाक्स में बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं अदालत में आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झुठलाते हुए अपने आपको निर्दोष बताया लेकिन अदालत ने मामले में कलमबद्ध करवाए गए कुल 16 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को बच्ची की हत्या एवं उसके साथ हुए दुष्कर्म का दोषी पाया। व इसे एक जघन्य अपराध बताते हुए उसे मृत्यू दंड की सजा सुनाई। आरोपी को मृत्यु दंड माननीय हाईकोर्ट की तरफ से पुष्टि किए जाने के उपरांत देने का आदेश दिया। केस को हल करने के लिए सीसीटीवी कैमरे फुटेज की अहम भूमिका रही। जिससे आरोपी बच्ची को कमरे में ले जाता हुआ दिखाई दिया था।

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