प्रेमी ने प्रेमिका के पति पर पहले चलाई गोलियां फिर बाद में गाड़ी चढ़ाकर तोड़ा पांव

Edited By Vaneet,Updated: 18 Feb, 2020 04:47 PM

lover opened fire on girlfriend s husband

बटाला के न्यू मॉडल टाऊन क्षेत्र में एक प्रेमी की ओर से अपनी प्रेमिका के पति को मार देने की नीयत से पहले उसपर गोलियां चलाई व बाद में गाड़ी चढ़ाकर पांव तोड़ दिए..

बटाला(बेरी): बटाला के न्यू मॉडल टाऊन क्षेत्र में एक प्रेमी की ओर से अपनी प्रेमिका के पति को मार देने की नीयत से पहले उसपर गोलियां चलाई व बाद में गाड़ी चढ़ाकर पांव तोड़ दिए।

इस संबंध में पुलिस चौकी सिम्बल बटाला के इंचार्ज सब-इंस्पैक्टर अमृतपाल सिंह रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को दर्ज करवाए बयानों में सतिन्द्रपाल सिंह उर्फ लाडी पुत्र निरंजन सिंह निवासी न्यू मॉडल टाऊन बटाला ने लिखवाया है कि विगत देर रात्रि नौजवान गुरप्रीत सिंह उर्फ राजा पुत्र बलविन्द्र सिंह निवासी शेख फतेह गेट जंडियाला गुरू अपने दो साथियों अजय पुत्र बलदेव सिंह निवासीयान शेख फतेह गेट जंडियाला गुरू व एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हांडा सिटी कार में सवार होकर आया और उसकी पत्नी सुखबीर कौर को अपने साथ ले जाने लगा। सतिन्द्रपाल सिंह अनुसार जब उसने गुरप्रीत सिंह उर्फ राजा विरोध किया तो उसने उस पर तीन-चार फायर करते हुए गोलियां चला दी जिससे उसने अपना बड़ी मुश्किल से बीच-बचाव किया तो गुरप्रीत सिंह अपनी गाड़ी उसके पांव पर चढ़ा दी जिससे उसका पांव टूट गया और गुरप्रीत सिंह उसकी पत्नी को लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया।

चौकी इंचार्ज ने आगे बताया कि उक्त मामले संबंधी सूचना मिलने पर एस.एच.ओ मुखत्यार सिंह व वह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेने के बाद सतिन्द्रपाल सिंह उर्फ लाडी को लोगों की सहायता से सिविल अस्पताल में घायलावस्था में उपचार हेतु भर्ती करवाया। चौकी इंचार्ज अमृतपाल सिंह रंधावा ने भी बताया कि इस मामले में जांच करने पर यह भी बात सामने आई है कि सुखबीर कौर व गुरप्रीत सिंह राजा के बीच अवैध संबंध पिछले लम्बे समय से चले आ रहे थे और अवैध संबंधों के चलते राजा ने सतिन्द्रपाल सिंह उर्फ लाडी पर गोलियां चलाई व सुखबीर कौर को अपने साथ ले गया। 

एस.आई. अमृतपाल सिंह ने आगे बताया कि उक्त मामले संबंधी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन में महिला सुखबीर कौर सहित गुरप्रीत सिंह, अजय व एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सतिन्द्रपाल सिंह के बयानों के आधार पर मुकद्दमा नं.32 धारा 307, 452, 120-बी, 34 आई.पी.सी व 25-27-54 आर्म एक्ट तहत मामला दर्ज कर दिया है।
 

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