Edited By Neetu Bala,Updated: 14 Dec, 2023 05:11 PM
टिप्पर नंबर पी. बी.02-ई.के.-6590 एवं पी.बी. 06-5686 के मालिक और चालक दोनों मौके पर बजरी से भरे टिप्परों को छोड़कर भाग गए।
हाजीपुरः सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बिना वैध लाइसेंस के नदी तटों और तलहटी से रेत आदि निकालते पाए जाने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकद्दमा चलाया जा सकता है, भले ही अपराध पर खनन विनियमन अधिनियम के प्रावधान लागू हों। इसके बावजूद भी अवैध माइनिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं। माफियाओं द्वारा प्रशासन व पुलिस की नाक तले रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग की जा रही है। ऐसा ही एक मामला होशियार पुर के हाजीपुर से सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा गांव भल्लोवाल के पास नहर के पास हाजीपुर ब्रिज पर दो बजरी से लदे टिप्परों को कब्जे में लिया गया है। जिस पर हाजीपुर की पुलिस ने आरोपियों पर खनन खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए बयान में उपमंडल आधिकारी व जिला खनन पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि वे दीपक छाबड़ा, जतिन गर्ग और हरमिंदर पाल के साथ गांव भल्लोवाल के पास नहर पर औचक निरीक्षण कर रहे थे, कि टिप्पर नंबर पी. बी.02-ई.के.-6590 एवं पी.बी. 06-5686 के मालिक और चालक दोनों मौके पर बजरी से भरे टिप्परों को छोड़कर भाग गए। उनके खिलाफ हाजीपुर थाने में खनन खनिज अधिनियम के तहत मामला संख्या 101 दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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