होटल, गैस्ट हाऊस व मैरिज पैलेस में हथियार ले कर जाने पर पूर्ण पाबंदी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jul, 2017 07:58 AM

full ban on carrying arms in the marriage palace

डी.सी.पी. अमरीक सिंह पवार व ए.सी.पी. परविन्द्र कौर की अध्यक्षता में आज होटल, गैस्ट हाऊस, मैरिज पैलेस व रिजॉर्ट के मालिकों के बीच मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें आम्र्स एक्ट 2016 के अधीन फायर आर्म फ्री जोन के बोर्ड लगाने व समारोह के दौरान किसी भी...

अमृतसर(संजीव): डी.सी.पी. अमरीक सिंह पवार व ए.सी.पी. परविन्द्र कौर की अध्यक्षता में आज होटल, गैस्ट हाऊस, मैरिज पैलेस व रिजॉर्ट के मालिकों के बीच मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें आम्र्स एक्ट 2016 के अधीन फायर आर्म फ्री जोन के बोर्ड लगाने व समारोह के दौरान किसी भी व्यक्ति के हथियार ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाए जाने का फैसला हुआ।

पुलिस द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी होटल व गैस्ट हाऊस मालिक असला ब्रांच से फार्म ए-14 लेकर उसे भर कर जमा करवाएंगे ताकि समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मैरिज पैलेस व रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मचारी अपने पास हथियार रख सकते हैं ताकि किसी भी अंदेशे पर कार्रवाई की जा सके। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि सभी मैरिज पैलेस व रिजॉर्ट में फायर आर्म फ्री जोन के बोर्ड उन स्थानों पर लगाए जाए जहां से हर आने-जाने वाले व्यक्ति की नजर पड़ सके। 

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