पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर

Edited By Kalash,Updated: 07 Oct, 2026 04:53 PM

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त्योहारों के मौके पर पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है।

फिरोजपुर (खुल्लर): त्योहारों के मौके पर पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डा.अमनदीप कौर ने बताया कि साल 2026 के दौरान दिवाली, गुरपुरब, क्रिस्मस और न्यू-ईयर के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट याचिका नंबर 23548 ऑफ 2017 में दिए गए आदेशानुसार जिला फिरोजपुर के सभी निवासियों को सूचना जारी की गई है। इसके अनुसार पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति अपनी पूर्ण आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों स्व-घोषणा, आधार कार्ड की कॉपी, चालान फॉर्म आदि भरकर 07 से 13 अक्तूबर 2026 शाम 05.00 बजे तक सेवा केंद्र, मिनी सचिवालय, फिरोजपुर में जमा कर सकते हैं। 

प्राप्त आवेदनों में माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार पटाखे बेचने संबंधी अस्थाई लाइसेंस 16 अक्तूबर 2026 को सुबह 11.30 बजे मीटिंग हॉल, दूसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक परिसर में ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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